
Jagdalpur जगदलपुर – जिला शिक्षा अधिकारी बी.आर. बघेल द्वारा प्राथमिक शाला फाफनी, विकासखण्ड-बस्तर में पदस्थ सहायक शिक्षक एलबी अंशुराम कमार को कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने के मामले में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जारी आदेश के मुताबिक, कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी बस्तर के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव में उल्लेख किया गया है कि संबंधित शिक्षक द्वारा नियमित रूप से शराब का सेवन करते हुए अध्यापन कार्य किया जा रहा था। इसके साथ ही शासकीय आदेशों व निर्देशों की अवहेलना तथा शासकीय कार्यों में उदासीनता बरते जाने की शिकायतें भी सामने आईं।
प्रकरण की प्रारंभिक जांच में अंशुराम कमार को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के उपनियमों का उल्लंघन करते हुए प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया, जिसके आधार पर यह निलंबन आदेश जारी किया गया।
निलंबन अवधि के दौरान संबंधित सहायक शिक्षक एलबी का मुख्यालय कार्यालय विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी, बास्तानार निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता देय होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।

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