CG Crime News:-शादी का झांसा देकर नाबालिग को ले गया युवक, परिचित के घर बनाया शारीरिक संबंध, आरोपी गिरफ्तार

CG Crime News: छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में 16 वर्षीय नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता को सकुशल बरामद कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट की गंभीर धाराएं जोड़ी गई हैं।
रायगढ़। रायगढ़ कोतवाली पुलिस ने 16 वर्षीय नाबालिग को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोप में विनय केरकेट्टा (23) को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त पैशन प्रो मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है।
स्कूल जाने की बात कहकर निकली थी नाबालिग
पुलिस के अनुसार, 27 जुलाई 2026 को नाबालिग अपने घर से स्कूल जाने की बात कहकर निकली थी, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने काफी तलाश की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद थाना कोतवाली में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ अपराध क्रमांक 408/2026 के तहत धारा 137(2) बीएनएस में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई।
केलो डेम के पास मिली पीड़िता
तलाश के दौरान 1 अगस्त 2026 को पुलिस ने केलो डेम के पास नाबालिग को आरोपी विनय केरकेट्टा के साथ बरामद किया।
शादी का झांसा देकर ले गया, परिचित के घर रखा
पूछताछ में नाबालिग ने पुलिस को बताया कि आरोपी उसे शादी का झांसा देकर मोटरसाइकिल से पत्थलगांव ले गया। वहां अपने परिचित के घर में रखा और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया।
मेडिकल रिपोर्ट के बाद बढ़ीं धाराएं
पुलिस ने पीड़िता का चिकित्सीय परीक्षण कराया। पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले में धारा 87, 65(1) बीएनएस के साथ पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 भी जोड़ दी गई।
आरोपी भेजा गया जेल
पूछताछ के दौरान आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
नोट: इस मामले में पीड़िता की पहचान कानून के तहत गोपनीय रखी गई है। उसके नाम, फोटो या पहचान उजागर करना प्रतिबंधित है।

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