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CG Crime News:- सौतेली बेटी से हैवानियत करने वाले को उम्रकैद, इंस्पेक्टर रजनीश सिंह की बेहतर विवेचना से आरोपी पहुंचा सलाखों के पीछे

CG Crime News:-रतनपुर क्षेत्र में 12 वर्षीय मासूम से सौतेले पिता द्वारा दुष्कर्म के मामले में पुलिस की प्रभावी विवेचना और मजबूत साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पीड़िता की मां की शिकायत पर दर्ज मामले की जांच निरीक्षक रजनीश सिंह ने की, जिसमें निर्णायक साक्ष्य पेश कर आरोपी को सजा दिलाई गई। बेहतर विवेचना के लिए एसएसपी ने इनाम की घोषणा की है।

Bilaspur बिलासपुर। रतनपुर क्षेत्र में सौतेली बेटी से दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराध में पुलिस की बेहतर विवेचना के चलते आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले की जांच करने वाले निरीक्षक रजनीश सिंह ने मजबूत साक्ष्य जुटाकर आरोपी को सजा दिलाने में अहम भूमिका निभाई।

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मामला रतनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां रहने वाली महिला ने अपनी 12 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। महिला ने बताया कि उसके पहले पति की मौत हो चुकी थी और पहली शादी से उसकी एक बेटी थी। बाद में उसने दूसरी शादी की और अपनी बेटी के साथ दूसरे पति के घर रहने लगी।

परिजनों के मुताबिक महिला जब काम पर चली जाती थी, तब आरोपी सौतेले पिता ने नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। पीड़िता ने जब इसकी जानकारी अपनी मां को दी तो मामले का खुलासा हुआ। इसके बाद मां ने रतनपुर थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।

डीएनए रिपोर्ट में बड़ा खुलासा

डीएनए रिपोर्ट में सामने आए खुलासों ने पूरे मामले की जांच को और मजबूत कर दिया है।पुलिस को बच्ची की मां ने पहले नशेड़ी युवकों के द्वारा दुष्कर्म की बात बताई गई। जब रतनपुर के तात्कालीन टीआई ने रजनीश सिंह ने जांच शुरू की तो उन्हें बच्ची के सौतेले पिता पर शक हुआ। टीआई ने जांच के दौरान पीड़िता के नवजात शिशु के रक्त का नमूना और आरोपी का ब्लड सैंपल जांच के लिए रायपुर की राज्य फॉरेंसिक लैब भेजा गया था, जो पूरी तरह मैच हुआ।इन निष्कर्षों के बाद आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोप और ठोस हो गए और कोर्ट में पेश किए गए सबूतों की विश्वसनीयता भी बढ़ गई।

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विवेचना में जुटाए अहम साक्ष्य

शिकायत के बाद पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामले की
जांच शुरू की विवेचना के दौरान
निरीक्षक रजनीश सिंह ने घटना से जुड़े महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्र किए और प्रकरण को न्यायालय के समक्ष पेश किया। अदालत में पेश किए गए सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया गया और उसे कठोर सजा दी गई।

और प्रकरण को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। न्यायालय में पेश किए गए साक्ष्यों और पुलिस की प्रभावी पैरवी के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

बेहतर जांच के लिए एसएसपी ने की इनाम की घोषणा

इस गंभीर मामले में की गई प्रभावी और तथ्यपरक विवेचना के लिए एसएसपी रजनेश सिंह ने जांच अधिकारी निरीक्षक रजनीश सिंह की सराहना करते हुए उन्हें कैश रिवार्ड देने की घोषणा की है। इस सम्मान से सिर्फ उनके कार्य की सराहना हुई है, बल्कि यह भी साफ संदेश गया है कि मजबूत और निष्पक्ष जांच को विभाग में पूरा महत्व दिया जा रहा है। इस पहल से निरीक्षक का हौसला भी बढ़ा है और उन्हें आगे और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिली है।

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Kanha Tiwari

छत्तीसगढ़ के जाने-माने वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्होंने पिछले 10 वर्षों से लोक जन-आवाज को सशक्त बनाते हुए पत्रकारिता की अगुआई की है।

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