डांस करके नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों का प्रचार करने वाली शिक्षिका हुई निलंबित

न्यायधानी लगातार कर रहा नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले शिक्षकों का पर्दाफाश

न्यायधानी के द्वारा नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले शिक्षकों के खिलाफ अभियान चला कर लगातार खबरें प्रकाशित की जा रही हैं। जिसके चलते प्रदेश के अलग-अलग जिलों में लगातार नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले शिक्षकों पर कार्यवाही भी हो रही है। इसी क्रम में जशपुर कलेक्टर रोहित व्यास ने हाल ही में समीक्षा बैठक लेकर नेटवर्क मार्केटिंग और शिक्षकीय कार्य के अलावा अन्य कार्य करने वाले शिक्षकों पर कार्यवाही के निर्देश दिए थे। जिस पर डांस करके नेटवर्क मार्केटिंग का प्रचार करने वाली शिक्षिका को निलंबित किया गया है। मामला पत्थलगाव पत्थलगांव विकासखंड के शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला बागबहार की शिक्षिका जयमीला लकड़ा के खिलाफ विद्यालयीन समय में स्कूल नहीं पहुंचने,नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का प्रचार करने की शिकायत मिली थी। कलेक्टर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी, जिला-जशपुर ने जांच करवा जेडी शिक्षा संभाग को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया।
प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार जयमीला लकड़ा, शिक्षक, शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला बागबहार,विकासखण्ड पत्थलगांव, जिला जशपुर के द्वारा विद्यालयीन समय का पालन नहीं किया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग का प्रचार-प्रसार एवं शिक्षिका जयमीला लकड़ा के डांस करने का विडियो न्यूज चैनलों में वायरल है। जिससे प्रथम दृष्टया आरोप सही पाया गया है।
शिक्षिका जयमीला लकड़ा के उक्त कृत्य से छात्र–छात्राओ का अध्यापन कार्य प्रभावित हुआ है, जो उनके पदीय गरिमा के विपरीत है, जो छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 03 एवं नियम 07 का स्पष्ट उल्लघंन है। जयमीला लकड़ा, शिक्षिका, शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला बागबहार, विकासखण्ड पत्थलगांव, जिला जशपुर को छ.ग. सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 (1) (क) में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप शासकीय सेवा से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
जयमीला लकड़ा का निलंबन अवधि में मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय, पत्थलगांव, जिला जशपुर नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में जयमीला लकड़ा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
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