Crime News:- गांजा तस्करी में भाजपा नेत्री के परिवार की गाड़ी, भाजपा नेत्री के देवर की गाड़ी में हो रही थी गांजा तस्करी, प्रशिक्षु आईपीएस की जांच में हुआ खुलासा

CG Crime News: पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3.329 किलोग्राम गांजा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जांच के दौरान सामने आया कि तस्करी में प्रयुक्त वाहन गौरेला नगर पालिका परिषद की उपाध्यक्ष रोशनी शर्मा के देवर तुषार शर्मा के नाम पर पंजीकृत है। हालांकि पुलिस जांच सभी पहलुओं पर जारी है। प्रशिक्षु आईपीएस अंशिका जैन के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में आरोपी को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
Bilaspur बिलासपुर। जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत रतनपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए गांजा तस्करी के एक मामले का खुलासा किया है। इस कार्रवाई के दौरान 3.329 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया जब जांच में सामने आया कि तस्करी में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार नगर पालिका परिषद गौरेला की भाजपा नेत्री एवं उपाध्यक्ष रोशनी शर्मा के देवर तुषार शर्मा के नाम पर पंजीकृत बताई जा रही है।
प्रशिक्षु IPS अंशिका जैन की सतर्कता से हुआ खुलासा
एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देशन में जिले में नशे के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मधुलिका सिंह और एसडीओपी कोटा नूपुर उपाध्याय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी रतनपुर, प्रशिक्षु आईपीएस अंशिका जैन के नेतृत्व में टीम गठित की गई।
दिनांक 5 अप्रैल 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि पेण्ड्रा से बिलासपुर की ओर एक नीले रंग की कार में भारी मात्रा में गांजा ले जाया जा रहा है। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने ग्राम घासीपुर के पास घेराबंदी कर संदिग्ध वाहन को रोका।
प्रशिक्षु IPS अंशिका जैन ने वाहन चेक के दौरान कार की तलाशी ली गई तो उसमें से 3.329 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने गांजा बिलासपुर में बिक्री के लिए ले जाना स्वीकार किया।
गिरफ्तार आरोपी
• सौरभ मिश्रा, पिता स्व. अनिल मिश्रा
उम्र – 26 वर्ष
निवासी – ग्राम धनगंवा, थाना गौरेला, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छत्तीसगढ़)
जब्त सामग्री
• 3.329 किलोग्राम गांजा – ₹1,65,000
• स्विफ्ट डिजायर कार
• 02 वॉकी–टॉकी
• 01 मोबाइल फोन
• कुल जब्ती – ₹6,77,000
घटना में प्रयुक्त कार का खुलासा: CG31A0694 मारुति डिज़ायर तुषार शर्मा के नाम पर पंजीकृत
मामले की जांच में सामने आया कि घटना में प्रयुक्त वाहन क्रमांक CG31A0694 एक मारुति सुजुकी डिज़ायर ZXI (Maruti Suzuki Dzire ZXI) है। वर्ष 2021 में निर्मित यह पेट्रोल चालित कार तुषार शर्मा के नाम पर पंजीकृत है, जिनका पता वार्ड क्रमांक-02, रेस्ट हाउस रोड, पेंड्रा रोड, जिला गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही (छत्तीसगढ़) दर्ज है। वाहन का पंजीकरण 13 नवंबर 2021 को गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही आरटीओ में हुआ था और इसकी आरसी 12 नवंबर 2036 तक वैध है। पुलिस के अनुसार, यह नॉन–ट्रांसपोर्ट श्रेणी की एलएमवी कार है, जिसका बीमा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से 4 नवंबर 2026 तक मान्य है, जबकि वाहन का वित्तपोषण आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड द्वारा किया गया है। जांच टीम अब इस वाहन की भूमिका और उससे जुड़े व्यक्तियों के संबंधों की गहन पड़ताल कर रही हैं।
जांच में यह भी सामने आया है कि गांजा परिवहन में प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर कार नगर पालिका परिषद गौरेला की भाजपा नेत्री एवं उपाध्यक्ष रोशनी शर्मा के देवर तुषार शर्मा के नाम पर पंजीकृत बताई जा रही है। हालांकि, इस मामले में उनकी संलिप्तता को लेकर पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है।
यह कार्रवाई एसएसपी रजनेश सिंह के निर्देशन में चलाई जा रही नशा विरोधी मुहिम के तहत की गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) मधुलिका सिंह एवं एसडीओपी कोटा नूपुर उपाध्याय के मार्गदर्शन में प्रशिक्षु आईपीएस अंशिका जैन के नेतृत्व में पुलिस टीम ने ऑपरेशन को अंजाम दिया।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटैंसेज (NDPS) एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। मामले की जांच जारी है।
इनका रहा विशेष योगदान
इस कार्रवाई में सउनि पवन सिंह, प्रधान आरक्षक सैय्यद अकबर अली, आरक्षक संजय यादव और महिला आरक्षक अंजेला खलखो की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
जांच जारी, किसी को नहीं मिलेगी रियायत: प्रशिक्षु आईपीएस अंशिका जैन
प्रशिक्षु आईपीएस एवं थाना प्रभारी रतनपुर अंशिका जैन ने कहा कि मामले की जांच निरंतर जारी है और गांजा तस्करी से जुड़े हर पहलू की बारीकी से पड़ताल की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस अवैध नेटवर्क में संलिप्त सभी आरोपियों तक कड़ी से कड़ी जोड़कर पहुंचा जाएगा। उन्होंने सख्त शब्दों में कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है—दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, उसे किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।

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