CG Crime News:- घर में घुसकर महिला और नाबालिग से की छेड़छाड़, विरोध पर परिजनों से मारपीट; लोरमी पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार

CG Crime News:- SSP भोजराम पटेल के निर्देशन में त्वरित कार्रवाई, BNS और POCSO Act के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को भेजा गया जेल।
मुंगेली। महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों पर सख्त कार्रवाई के निर्देशों के तहत मुंगेली जिले की लोरमी पुलिस ने घर में घुसकर महिला और उसकी नाबालिग रिश्तेदार से छेड़छाड़ करने वाले दो आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आरोपियों ने घटना के दौरान विरोध करने पहुंचे पीड़िता के पति और पुत्र के साथ भी मारपीट की थी।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल (आईपीएस) के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नवनीत कौर छाबड़ा तथा लोरमी एसडीओपी माधुरी धिरही के मार्गदर्शन में थाना लोरमी पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया।
किराना दुकान से घर तक पीछा कर घुसे आरोपी
पुलिस के अनुसार, 5 जुलाई 2026 को पीड़िता अपने घर के हाल में नाबालिग रिश्तेदार के साथ धान साफ कर रही थी। इसी दौरान भाठापारा निवासी अरविंद राजपूत और लखन राजपूत किराना दुकान पहुंचे और गुटखा-सिगरेट खरीदने के बाद महिला के पीछे-पीछे घर के भीतर घुस गए।
आरोप है कि लखन राजपूत ने गलत नीयत से महिला के साथ छेड़छाड़ करते हुए उसके हाथ, बांह और छाती को दबाया, जबकि अरविंद राजपूत ने महिला की नाबालिग रिश्तेदार के साथ छेड़छाड़ की। पीड़िता के शोर मचाने पर उसका पति और पुत्र मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ गाली-गलौज और मारपीट की तथा वहां से फरार हो गए।
BNS और POCSO Act के तहत दर्ज हुआ अपराध
पीड़िता की शिकायत पर थाना लोरमी में अपराध क्रमांक 281/2026 दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 74, 75(2), 332(सी), 296, 115(2), 3(5) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 8 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की।
मुखबिर सूचना और तकनीकी साक्ष्य से हुई गिरफ्तारी
जांच के दौरान पुलिस ने मुखबिर सूचना एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में दोनों ने अपराध करना स्वीकार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने अरविंद राजपूत (33 वर्ष) निवासी राम्हेपुर, लोरमी तथा लखन सिंह राजपूत (49 वर्ष) निवासी भाठापारा, लोरमी को 6 जुलाई 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
इनकी रही महत्वपूर्ण भूमिका
पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार वैष्णव, उप निरीक्षक रामकुमारी यादव एवं थाना लोरमी के पुलिस स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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